राज्य
04-Sep-2025


इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने होप टेक्सटाइल मिल प्रबंधन द्वारा कलेक्टर इंदौर के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद सोनी ने तर्क रखते हुए कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के पास वैधानिक रूप से वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, अतः सीधे उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना विधिसम्मत नहीं है। कोर्ट ने महाधिवक्ता के तर्कों से सहमत हों यह निर्णय दिया कि याचिका प्रचलन योग्य नहीं है और इसलिए उसे निरस्त किया जाता है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि उपलब्ध वैधानिक उपायों को दरकिनार कर प्रत्यक्ष रूप से दायर की गई याचिका स्वीकार्य नहीं है। इस फैसले से जहां शासन को महत्वपूर्ण राहत मिली है वहीं कलेक्टर, इंदौर द्वारा होप टेक्सटाइल मिल के संबंध में पारित आदेश पूरी तरह प्रभावी रहेगा। कोर्ट का यह निर्णय न केवल इस प्रकरण में शासन की स्थिति को सुदृढ़ करता है बल्कि भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण नज़ीर प्रस्तुत करता है। आनन्द पुरोहित/ 04 सितंबर 2025