:: 20 सितंबर तक जवाब न देने पर पात्रता रद्द होगी; आय और जीएसटी मानदंडों के आधार पर हुई पहचान :: खरगोन/इन्दौर (ईएमएस)। खरगोन जिले में राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए, कलेक्टर (खाद्य) कार्यालय ने 4,938 संदिग्ध राशन हितग्राहियों को सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इन सभी को 20 सितंबर तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया है। ऐसा न करने पर उनकी राशन पात्रता रद्द कर दी जाएगी। जिला आपूर्ति अधिकारी एचएस मुवेल ने बताया कि इन हितग्राहियों को पहले भी 30 अगस्त तक अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सभी परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अपात्र माने गए हैं। :: ये हैं अपात्रता के मुख्य मानदंड :: - परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक होना। - पंजीकृत कंपनियों में संचालक के पद पर कार्यरत होना। - 25 लाख रुपये से अधिक का व्यवसाय कर जीएसटी का भुगतान करना। नोटिस प्राप्त करने वाले हितग्राही जिला खाद्य कार्यालय या अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष अपना जवाब दे सकते हैं। :: नोटिस जारी किए गए स्थानों का विवरण :: पंचायतें : बड़वाह (958), भगवानपुरा (187), भीकनगांव (290), गोगांवा (303), झिरन्या (161), कसरावद (544), खरगोन (308), महेश्वर (456) और सेगांव (117)। नगरीय निकाय : बड़वाह (160), खरगोन (684), सनावद (254), बिस्टान (55), भीकनगांव (81), करही-पाडल्या खुर्द (53), कसरावद (104), महेश्वर (143) और मंडलेश्वर (80)। प्रकाश/10 सितम्बर 2025