राज्य
12-Sep-2025
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- 15 सितंबर तक निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश अन्यथा होगी सख्त कार्रवाई पटना, (ईएमएस)। अब बिहार सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में सड़क और पुल निर्माण कार्य में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। ग्रामीण कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत काम कर रहे ठेकेदारों को चेतावनी दी है कि उन्हें हर हाल में 15 सितंबर तक निर्माण कार्य शुरू करना होगा। विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि निर्धारित समयसीमा तक कार्य की शुरुआत नहीं की गई तो संबंधित ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें उनकी जमानत राशि जब्त करने के साथ-साथ उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की भी कार्रवाई शामिल होगी। ब्लैकलिस्ट होने की स्थिति में ऐसे ठेकेदार भविष्य में विभाग से कोई नया ठेका नहीं ले पाएंगे। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन पैकेजों के तहत सड़कें आवंटित की गई हैं, उन्हें 15 सितंबर तक पूरी तरह गड्ढामुक्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही, निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड लगाना और क्वालिटी टेस्टिंग के लिए लैब तैयार करना भी जरूरी होगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने यह भी कहा है कि 15 सितंबर तक हर हाल में गिट्टी, बालू और सीमेंट जैसी जरूरी निर्माण सामग्री स्थल पर पहुंचा दी जानी चाहिए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बारे में ठेकेदारों को पहले ही कई बैठकें और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी जा चुकी है। मालूम हो कि विभाग ने पहले ही 10 सितंबर से निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश जारी किया था और इस संबंध में ठेकेदारों को लगातार चेतावनी भी दी जा रही थी। इसके बावजूद कई जगहों पर काम शुरु नहीं हो सकी, जिसके बाद विभाग ने अब 15 सितंबर की अंतिम डेडलाइन तय की है।