राज्य
16-Sep-2025


दुकान तथा स्थापना अधिनियम में संशोधन भोपाल (ईएमएस)। मध्य प्रदेश सरकार ने दुकान तथा स्थापना अधिनियम 2025 लागू किया है। नए नियमों के अनुसार अब कोई भी कर्मचारी 3 महीने में 144 घंटे ओवर टाइम कर सकता है। पहले के नियम में एक माह में 24 घंटे ही ओवरटाइम कर सकता था। तीन माह में 72 घंटे ओवर टाइम कर सकता था। अब इसे बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। सरकार की इस फैसले से कर्मचारियों को अब साधारण वेतन की तुलना में ओवरटाइम का दो गुना भुगतान किया जाएगा। इसका फायदा नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों को समान रूप से होगा। कर्मचारियों को ओवरटाइम का दुगना भुगतान हो इसकी निगरानी श्रम विभाग करेगा। एसजे/ 16‎ सितम्बर /2025