- पहचान छिपाकर शादी की, फिर धर्म बदलने के लिये करने लगा प्रताड़ित भोपाल(ईएमएस)। राजधानी भोपाल में साल 2021 में अपनी पहचान छिपाकर युवती को प्रेम जाल में फंसाने वाले आरोपी युवक इमरान को सनुवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी के खिलाफ 28 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी की कोर्ट ने सुनाया है। मिली जानकारी क अनुसार यह मामला मामला एमपी नगर थाना क्षेत्र का था। 18 फरवरी 2021 को पीड़िता ने पुलिस में की गई अपनी शिकायत में बताया था की आरोपी इमरान नामक युवक ने पहले तो नाम राज प्रजापति बताकर उसे प्रेम-जाल में फांस लिया इसके बाद दोनो ने 21 जुलाई 2016 को सलकनपुर मंदिर में शादी कर ली थी और साथ रहने लगे थे। साथ रहने के दौरान सच्चाई पता चलने पर जब उसका विवाद हुआ तब आरोपी ने बताया की उसका नाम इमरान है। इसके बाद आरोपी पीड़िता पर धर्म बदलने का दबाव बनाते हुए मारपीट करता था। साथ ही पीड़िता से 5 लाख रुपए की मांग भी करता था। बाद में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला कायम कर जांच के बाद कोर्ट में इमरान नाम से संबंधित दस्तावेज और अन्य साक्ष्य पेश किये, जिनके आधार पर आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। जुनेद / 16 अक्टूबर