नई दिल्ली(ईएमएस)। न तो अभी दीवाली के पटाखे ठीक से फोड़े गए हैं और न ही कड़ाके की ठंड पड़ी है। इसके बाद भी दिल्ली एनसीआर में दम घुटने लगा है। यहां का एक्यूआई 400 के पार हो गया है और पूरी दिल्ली धुंध और धुंए की चाद में लिपटी दिखाई दे रही है। साउथ दिल्ली में तो कॉलेज स्टूडेंट मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं। यहां प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया है कि लोगों की आंखें चुभ रही हैं। अब तो लोगों को दिवाली की शॉपिंग भी डरावनी लग रही है। लोगों को बाहर निकलने में भी डर लगने लगा है। अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार ये प्रदूषण फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में बुजर्गों और बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। दिवाली से एक दिन पहले रविवार की सुबह ही दिल्ली एनसीआर धुंध की मोटी चादर में लिपट गया है। यहां सड़कों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) लेवल 400 के आंकड़े को पार कर गया है। आनंद बिहार में तो ये आंकड़ा 418 को पार कर गया है। एक तरह से दिल्ली गैस चैंबर बन चुकी है। जहां हर सांस में जहर घुलता नजर आ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक तेजी से बिगड़ रहा है। मंगलवार के आंकड़ों से साफ है कि कई इलाकों की हवा जहरीली हो गई है। आनंद विहार में तो रविवार को एक्यूआई 435 दर्ज किया गया है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। वहीं, वजीरपुर में 365 तक पहुंच गया है। जबकि द्वारका सेक्टर 8 में 341 और बवाना में 303 के करीब पहुंचा है। इसके अलावा आईटीओ में एक्यूआई 285 के करीब है। यह प्रदूषण पराली जलाने, वाहनों और धूल से फैल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्लीवासियों को मास्क पहनना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार की सिफारिश पर दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में ढील दी है। अब केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला 15 अक्टूबर 2025 को आया था। कोर्ट ने इसे परीक्षण के तौर पर लिया है, ताकि त्योहार मनाया जा सके और प्रदूषण नियंत्रित रहे। बता दें कि ग्रीन पटाखे पर्यावरण अनुसंधान संस्थान और पेट्रोलियम सुरक्षा संगठन द्वारा प्रमाणित होते हैं। इनमें क्यूआर कोड होता है। इसकी बिक्री 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सीमित है। जहां लोगों को पटाखा फोड़ने का समय सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। लोगों को बाहर से पटाखे लाने पर रोक लगाई गई है। जाली पटाखों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। वीरेंद्र/ईएमएस/19अक्टूबर2025 -------------------------------------