- 2 लाख से अधिक कैश लेने पर हो सकता है भारी जुर्माना मुंबई (ईएमएस)। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के दौर में आयकर विभाग अब बड़े नकद लेन-देन पर सख्त रुख अपना रहा है। आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद राशि किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों से प्राप्त नहीं कर सकता। यह नियम व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों प्रकार के लेनदेन पर लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति इस सीमा का उल्लंघन करता है, तो आयकर विभाग धारा 271 डीए के तहत जुर्माना लगा सकता है, जो कि प्राप्त की गई कुल नकद राशि के बराबर हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी ने 5 लाख रुपए नकद लिया है, तो उसे 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह दंड नकद लेने वाले व्यक्ति पर लागू होता है, न कि देने वाले पर। सरकार ने यह नियम काले धन और कर चोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लागू किया है। अब आयकर विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित तकनीक का उपयोग कर नकद लेन-देन की निगरानी कर रहा है। 2 लाख रुपए से कम के बार-बार किए गए नकद लेन-देन भी संदेह के घेरे में आ सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि बड़े वित्तीय लेन-देन केवल डिजिटल माध्यम जैसे बैंक ट्रांसफर, चेक या यूपीआई के जरिए किए जाएं। नियमों की अनदेखी करने पर न सिर्फ जुर्माना लग सकता है, बल्कि आयकर विभाग से नोटिस भी आ सकता है। सतीश मोरे/21अक्टूबर ---