नई दिल्ली (ईएमएस)। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान निष्पक्ष प्रचार वातावरण सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने मंगलवार को नए दिशा-निर्देश जारी किया। चुनाव आयोग के ताज़ा निर्देश में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि उसकी विषय-वस्तु राज्य/जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा पूर्व-प्रमाणित न हो। बिहार के लिए ये प्रतिबंध 5 और 6 नवंबर, 2025 (चरण-I के लिए) और 10 और 11 नवंबर, 2025 (चरण-II के लिए) को लागू रहेंगे। चुनाव आयोग ने बिहार विधान सभा के आम चुनाव, 2025 और आठ विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के लिए मतदान की तिथियां 6 नवंबर, 2025 (गुरुवार) और 11 नवंबर, 2025 (मंगलवार) निर्धारित की हैं। प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन के आवेदकों को विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित डेट से दो दिन पहले मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति में आवेदन करना होगा। समय पर पूर्व-प्रमाणन की सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य/जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति को ऐसे विज्ञापनों की जांच और पूर्व-प्रमाणन के लिए सक्रिय किया गया है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि निर्णय शीघ्रता से लिए जाएं। सुबोध/२१ -१०-२०२५