अहमदाबाद (ईएमएस)। शादियों के सीजन में लोग कपड़े खरीदकर सिलवाने का काम काफी पहले शुरू करते हैं। ज्यादातर मामलों में टेलर कपड़े तैयार कर टाइम से दे देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टेलर कपड़े मौके पर नहीं दे पाते हैं, इससे ग्राहक के लिए असमंजस की स्थिति बनती है और उस समय उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता है। समय से कपड़ा ना सिल जाने के कारण लोग टेलर से विवाद करते हैं और डांटकर मामला खत्म कर देते हैं। लेकिन अहमदाबाद की महिला ने ऐसा नहीं किया। इस महिला ने हाईकोर्ट का रुख किया और इतना ही नहीं कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में एक महिला ने अपने परिवार की शादी के लिए बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए महिला ने शादी के कपड़े सिलने के लिए भी दे दिये थे, लेकिन टेलर टाइम से कपड़े नहीं सिल सका। पिछले 24 दिसंबर को हुई शादी में महिला को अपनी साड़ी पहननी थी, लेकिन ब्लाउज ना सिल पाने के कारण वहां शादी में मनचाही साड़ी नहीं पहन सकी। इसके बाद महिला ने कोर्ट का रुख किया। इसके बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर टेलर पर जुर्माना लगा दिया। महिला ने 4,395 रुपये एडवांस में दिए थे और अपनी सारी शॉपिंग काफी पहले ही पूरी कर ली थी। हालांकि, शादी से 10 दिन पहले, महिला को पता चला कि टेलर ने ब्लाउज पूरी तरह से सिला नहीं था। टेलर के शादी से पहले ब्लाउज सिलकर देने का पूरा भरोसा दिया था, इसके बावजूद यह अधूरा रह गया। इस वजह से, महिला को दूसरी साड़ी पहननी पड़ी, इस बात से महिला को काफी मानसिक परेशानी हुई। इसके बाद महिला ने टेलर को सबक सिखाने का फैसला कर मामले को कोर्ट में लेकर पहुंच गई। अहमदाबाद (एडिशनल) कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन कमीशन ने टेलर द्वारा टाइम से ब्लाउज ना सिलने के कारण हुए नुकसान को स्वीकर कर कहा कि इससे महिला को मानसिक परेशानी का सामना भी करना पड़ा। कोर्ट ने टेलर को 4395 रुपए दिए गए एडवांस और उसपर 7 प्रतिशत का ब्याज भी वापस करने का आदेश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने मुकदमे का पूरा खर्च मिलाकर कुल 7 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। टेलर कोर्ट में पेश नहीं हुआ था, इसलिए कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया है। आशीष दुबे / 28 अक्टूबर 2025