जबलपुर के हिस्ट्रीशीटर रज्जाक द्वारा इशारे पर कार्रवाई के आरोप का मामला जबलपुर, (ईएमएस)। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने जबलपुर के हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसके जरिए विधायक संजय पाठक को पक्षकार बनाने की मांग की गई थी। दरअसल, इस मामले में 29 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने अब्दुल रज्जाक से पूछा था जिस विधायक व खनन कारोबारी पर वे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें नामजद पक्षकार क्यों नहीं बना रहे। मामले पर शुक्रवार को रज्जाक की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर विधायक संजय पाठक को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी गई। कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए विधायक को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि जब अब्दुल रज्जाक अगस्त 2021 से लगातार जेल में बंद था, तो उसी दौरान उसके विरुद्ध अलग-अलग थानों में आपराधिक प्रकरण कैसे दर्ज कर लिए गए। अब्दुल रज्जाक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अली, शारिक अकील फारुकी व अमित रायजादा ने बताया कि विधायक के दबाव में सरकार द्वारा उनके मुवक्किल को लगातार परेशान किया जा रहा है। दलील दी गई कि रज्जाक के खिलाफ दर्ज कई मामलों में अभी तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। जैसे ही एक मामले में जमानत मिलती है, उसी समय दूसरे प्रकरण में गिरफ्तारी दिखा दी जाती है। यह न्यायिक प्रक्रिया के साथ छलावा है। सुनील साहू / मोनिका / 31 अक्टूबर 2025/ 05.22