जबलपुर, (ईएमएस)। जबलपुर : हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने पूर्व आदेश की नाफरमानी पर कलेक्टर सतना को अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांग लिया है। अवमानना याचिकाकर्ता सतना निवासी रामगोपाल गुप्ता की ओर से अधिवक्ता शंभूदयाल गुप्ता व कपिल गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता शासकीय माध्यमिक विद्यालय कुशवाह, सतना में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत था। 29 फरवरी, 2016 को निलंबित कर दिया गया। नियमानुसार 39 माह तक जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाना था। साथ ही 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ 75 प्रतिशत गुजारा भत्ता भी देना था। ऐसा न किए जाने पर पूर्व में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने 17 मई, 2025 को आदेश दिया था कि 90 दिन के भीतर कलेक्टर शिकायत का निराकरण करें। कोर्ट के आदेश सहित अभ्यावेदन देने पर भी कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए अवमानना याचिका दायर की गई है। सुनील साहू / मोनिका / 31 अक्टूबर 2025/ 05.22