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18-Nov-2025
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-सुप्रीम कोर्ट ने केंद को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा नई दिल्ली,(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने एक खबर पर चिंता जताकर गंभीर मुद्दा बताया। इस खबर में दावा किया गया है कि देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता होता है। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार को बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का आदेश दिया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा है कि देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। लेकिन यह एक गंभीर मुद्दा है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने लापता बच्चों के मामलों से निपटने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के वास्ते छह सप्ताह का समय मांगा। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने छह सप्ताह का समय देने से इंकार कर एएसजी को नौ दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 14 अक्टूबर को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लापता बच्चों के मामलों को संभालने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य पोर्टल पर प्रकाशन के लिए उनके नाम और संपर्क विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए। पीठ ने निर्देश दिया था कि जब भी पोर्टल पर किसी गुमशुदा बच्चे के बारे में शिकायत प्राप्त हो, तब सूचना को संबंधित नोडल अधिकारियों के साथ साझा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केंद्र से लापता बच्चों का पता लगाने और इसतरह के मामलों की जांच के लिए गृह मंत्रालय के तत्वावधान में एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाने को कहा था। शीर्ष अदालत की पीठ ने देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी की ओर इशारा किया जिन्हें लापता बच्चों का पता लगाने का काम सौंपा जाता है। कोर्ट ने कहा था कि पोर्टल में प्रत्येक राज्य से एक विशेष अधिकारी हो सकता है जो सूचना प्रसारित करने के अलावा गुमशुदा संबंधी शिकायतों का प्रभारी भी हो सकता है। आशीष दुबे / 18 नवबंर 2025