भोपाल,(ईएमएस)। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है। पहले दिन शहीद हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा, दिल्ली में आतंकी हमले में मारे गए लोगों, फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सहित 14 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद छिंदवाड़ा कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, इंदौर का चूहा कांड और बीएलओ की मौत का मुद्दा उठा। शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए प्रश्नकाल से पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि उपरोक्त तीनों मामलों में कई लोगों की जान चली गई। लेकिन उनका कहीं कोई जिक्र इस सदन में नहीं किया गया है। सीरप मामले को उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसमें कई बच्चों की जान चली गई है। बुढ़ापे का सहारा छिन गया और कई माताएं निपूति हो गई हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि इन परिवारों की आर्थिक मदद करे। संसदीय कार्य मंत्री विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा कफ सिरप और इंदौर चूहा कांड के मामले को कार्रवाई से विलोपित करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा- मैं सिर्फ बच्चों की मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहा हूं। ये इंसानियत पर प्रश्नचिह्न है। नेता प्रतिपक्ष ने आठ बीएलओ की मौतों का जिक्र किया तो सारंग ने फिर आपत्ति की। कहा- नेता प्रतिपक्ष गरिमा का ध्यान रखें। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा- शोक प्रस्ताव का समय ऐसा होता है, जिसमें श्रद्धा सुमन अर्पित करने तक सीमित रहना चाहिए।आगे इसका ध्यान रखें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा- मैंने कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाए हैं। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये कोई प्रश्नकाल नहीं है आप संवेदनाएं व्यक्त करिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस पर दोनों पक्ष के सदस्य खड़े हो गए और शोर शराबा शुरु हो गया। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर व्यवस्था देते हुए मामले को शांत कर दिया। सत्र में पेश होंगे ये दो विधेयक मध्य प्रदेश सरकार नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब तक पार्षद ही अध्यक्ष चुनते थे, लेकिन संशोधन के बाद अध्यक्ष को जनता सीधे चुनेगी। इसके साथ ही राइट टू रिकॉल की व्यवस्था भी लागू होगी। यानी जनता यदि अध्यक्ष के काम से नाखुश है तो वोट देकर उन्हें हटा भी सकेगी। मध्यप्रदेश सरकार ने व्यापार और दुकानों से जुड़े महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है। पिछले हफ्ते हुई कैबिनेट की बैठक में दुकान एवं स्थापना (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025 को स्वीकृति दी गई थी। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। साथ ही, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन के तहत दुकानदारों और कामगारों को सप्ताह में एक दिन अनिवार्य अवकाश देना जरूरी होगा। वीरेंद्र/ईएमएस/01दिसंबर2025