कटनी (ईएमएस)।- केन्द्र एवं राज्य शासन की कार्यालय नगर पालिक निगम कटनी के माध्यम से संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिया जा रहा है। ऐसे पात्र हितग्राही जो इस योजना का लाभ लेने से किसी कारणवश वंचित रह गए है, उन हितग्राहियों से भी इन योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया गया है। इसी क्रम में समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में हितग्राही को 600 रुपये प्रतिमाह अर्थात 7 हजार 200 रूपये प्रतिवर्ष की सहायता राशि दी जाती है। आवश्यक शर्ते इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है इसके अतिरिक्त आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष होना चाहिए, ऐसी परित्यक्ता महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हों और समग्र पोर्टल पर नाम अंकित है वे इस योजना के तहत नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर सकती है। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ स्वयं की तीन पासपोर्ट साईज कलर फोटो, बीपीएल कार्ड, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र,अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवासी, परित्यक्ता का प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, बचत खाता नम्बर अंकित वाली बैंक पासबुक की फोटोकॉपी के साथ नगर निगम की पेंशन शाखा के कक्ष क्रमांक 42 से संपर्क कर सकते है। योजना में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग पदाभिहित अधिकारी हैं। ईएमएस/मोहने/ 08 दिसंबर 2025