राज्य
12-Dec-2025


नई दिल्ली (ईएमएस)। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में आरोपी लूथरा ब्रदर्स (सौरभ और गौरव) को रोहिणी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव और मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 6 दिसंबर को 25 लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद इसके मालिक सौरभ और गौरव लूथरा देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए। दोनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का आरोप है। इस मामले में दोनों ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस तरह लूथरा ब्रदर्स के वकील की तमाम दलीलें धरी की धरी रह गईं उन्होंने कहा, पुलिस कह रही है कि नोटिस दिया गया लेकिन घर, ईमेल या मोबाइल कहीं भी नोटिस नहीं मिला। बदले या सजा देने के लिए गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। जब ये घटना हुई उस वक्त याचिकाकर्ता वहां मौजूद ही नहीं थे। पूरे देश में हमारे 14 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। वहां क्या पकेगा इसका फैसला दिल्ली से नहीं लिया जाता। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ ईएमएस/12/ दिसंबर/2025