राज्य
20-Dec-2025
...


- नए नियम 1 जनवरी से लागू भोपाल (ईएमएस)। मध्य प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को राजपत्र में छुट्टी के नए नियम प्रकाशित कर दिए हैं। जो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। सरकार ने 48 साल के बाद छुट्टी के नियमों को बदला है। नए नियमों के अनुसार महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव मे पहले 2 साल तक पूरा वेतन मिलता था। अब इसे संशोधित कर दिया गया है। अब 365 दिन पूरे वेतन के साथ, उसके बाद दूसरे 1 साल में 80 फ़ीसदी वेतन की राशि का भुगतान होगा। किसी भी कर्मचारी के लिए एक साथ 5 साल से अधिक का अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा। छुट्टी लेना अब अधिकार नहीं माना जाएगा। सेवा-शर्तों के अनुसार ही लंबी छुट्टी दी जा सकेगी। कर्मचारियों को हर साल 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा। जो साल में दो बार छः महीने में 15-15 दिन की अवधि का होगा।