राज्य
24-Dec-2025
...


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने एयर प्यूरीफायर पर 18 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर विचार करने को कहा है, क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण एक आपातकालीन स्थिति है। कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर कुछ भी न करने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को शुद्ध हवा की जरूरत है, लेकिन अधिकारी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अधिवक्ता कपिल मदान ने याचिका में जीएसटी कम करने की मांग की है। कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर कुछ भी न करने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिकों को शुद्ध हवा की जरूरत है, लेकिन अधिकारी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अधिवक्ता कपिल मदान ने याचिका में मांग की है कि इन पर लगने वाला वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत की जाए। वर्तमान में एयर प्यूरीफायर पर 18 प्रतिशत कर लगता है। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/24/दिसंबर/2025