24-Dec-2025
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घर में 1 दिन की कॉकटेल पार्टी के लिये पॉच सौ रुपये में मिलेगा शराब लायसेंस - रेस्टोरेंट, होटल, गार्डन में 500 से ज्यादा मेहमानो के लिये भरना पड़ेगे 25 हजार से 2 लाख तक भोपाल(ईएमएस)। राजधानीवासी इन दिनो जहॉ नये साल के जश्न मनाने की तैयारियो में जुटे है, इसी बीच आबकारी विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। घर आयोजित पार्टी के लिए विभाग 1 दिन के शराब लाइसेंस की अनुमति देगा इसके लिये पॉच सौ रुपये चुकाने होगा। वहीं जिन रेस्टोरेंट, होटल या गार्डन में 500 से 5 हजार तक भीड़ जुटेगी वहां लाइसेंस के बदले 25 हजार से 2 लाख रुपए तक देना पड़ेंगे। यह लायसेंस आबकारी विभाग ऑनलाइन जारी करेगा। अब 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन भी लोग लाइसेंस ले सकते हैं। नये साल से कुछ दिन पहले आई इस गाइडलाइन का लाभ उठाकर न्यू ईयर के जश्न के लिए होटल और ढाबा संचालक एक दिन का शराब पिलाने का लाइसेंस ले सकते हैं। आबकारी विभाग द्वज्ञरा जारी गाइडलाइन के दायरे में खुद के मकान मालिक, सार्वजनिक स्थल, मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट को शामिल किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में एक दिन की पार्टी करते हैं, और उसमें अंग्रेजी शराब रहती है, तो पॉच सौ रुपये लाइसेंस फीस चुकानी होगी। और विवाह स्थल, सामुदायिक भवन के लिए अंग्रेजी शराब की लाइसेंस फीस 5 हजार रुपए लगेगी। होटल और रेस्टोरेंट पर लाइसेंस फीस 10 हजार रुपए लगेगी। यही फीस पिछले साल भी रखी गई थी। आबकारी अफसरो के अनुसार टेम्प्रेरी लाइसेंस के* लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके लिए आबकारी विभाग के होम पेज पर सुविधा उपलब्ध है। विभाग के अनुसार, शराब दुकान से शराब की बोतलें ले जाने का नियम है। जैस- एक व्यक्ति 4 अंग्रेजी, 5 वाइन, 2 देशी और 12 बोतल की एक पेटी बीयर रखकर परिवहन कर सकता है। जुनेद / 24 दिसंबर