राज्य
03-Jan-2026
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फिरोजाबाद (ईएमएस)। जिले की एंटी डकैती कोर्ट ने राहगीर की आंखों में लाल मिर्च डालकर लूट करने के एक आरोपी को दोषी करार उसे सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने बताया कि थाना नगला खंगर क्षेत्र अन्तर्गत 09 जनवरी 2023 को नंदू गिहार उर्फ आनंद पुत्र मोती गिहार निवासी खेमगंज थाना सिरसागंज ने इंदरगढ़ से खटूआमई रोड पर एक राहगीर की आंखों में लाल मिर्च डालकर उससे 65 हजार रुपए छीन लिए थे। पीड़ित के भतीजे ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित नंदू गिहार उर्फ आनंद को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा की सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या_2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में हुयी। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने की। मुकदमे के दौरान अभियुक्त नंदू गिहार उर्फ आनंद ने न्यायालय को जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र दिया। अभियुक्त ने कम से कम सजा देने की न्यायालय से गुहार की। न्यायालय ने जुर्म इकबाल के आधार पर उसे दोषी माना। न्यायालय ने दोषी नंदू गिहार उर्फ आनंद को 2 वर्ष, 8 माह के कारावास की सजा सुनाई.उस पर पांच हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषी को एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।