इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में भागीरथपुरा में इन्दौर नगर निगम द्वारा सप्लाई दूषित पानी पीने से हुई मौतों के मामले में एक दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कलेक्टर और निगमायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह जनहित याचिका अधिवक्ता मोहनसिंह चंदेल द्वारा हाइकोर्ट में प्रस्तुत की है जिसमें कलेक्टर, निगमायुक्त और संबंधित थाना प्रभारी को पक्षकार बनाते हुए पूरे प्रभावित क्षेत्र में शुद्ध जल वितरण करने, पीड़ितों का बेहतर उपचार उपलब्ध कराने, मृतकों के स्वजन को दस-दस लाख रुपये और प्रभावित मरीजों को दो-दो लाख रुपये आर्थिक सहायता के साथ दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट से तत्काल शुद्ध जल वितरण के आदेश देने का आग्रह किया। कोर्ट ने शुद्ध जल वितरण के आदेश के साथ-साथ कलेक्टर, निगमायुक्त और संबंधित थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर 12 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है। बता दें कि इसी मामले को लेकर उच्च न्यायालय में दो जनहित याचिका पूर्व में भी दायर की जा चुकी है जिनमें से एक हाइकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश ईणानी और दूसरी पूर्व पार्षद महेश गर्ग द्वारा जारी की गई है जिस पर सुनवाई दौरान कोर्ट ने सरकार से मामला महिला स्टेटस रिपोर्ट मंगा अगली तारीख 6 जनवरी नियत की थी। आनन्द पुरोहित/ 03 जनवरी 2026