राज्य
08-Jan-2026


इन्दौर (ईएमएस) सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इन्दौर नगर निगम ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए 172 स्थान चिह्नित कर सूची सार्वजनिक कर दी है। निगम ने सूची में शामिल स्थान पर आपत्ति के चलते उसे बदलने का प्रावधान भी रखा है । बताया जा रहा है कि निगम द्वारा जो स्थान नियत किए गए हैं वे अभी अस्थायी है। स्थान स्थायी होने के बाद निगम वहां बाकायदा सूचना बोर्ड लगाएगा। ज्ञात हो कि आवारा कुत्तों के आतंक के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन परिसर से कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही आवारा कुत्तों को चौराहा और सार्वजनिक स्थानों पर खाना नहीं दिया जाए इसको लेकर भी निर्देश दिए गए है। सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं निर्देशो का पालन करते नगर निगम ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए 172 स्थान चिह्नित कर सूची सार्वजनिक की है। चिड़ियाघर प्रभारी डॉ. उत्तम यादव के अनुसार जो स्थान चिह्नित किए गए हैं, उनकी पूरी सूची निगम के शासकीय कार्यालय में उपलब्ध है, जहां कोई भी नागरिक कार्यालयीन समय में इसका अवलोकन कर सकता है। इसके साथ ही यह सूची इंदौर नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है ताकि आमजन को जानकारी आसानी से मिल सकें। डॉ. यादव ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल अधिसूचित किए गए फीडिंग स्थल अंतिम नहीं हैं। यह एक प्रारंभिक कदम है। कुत्तों की संख्या, उनके झुंडों की स्थिति, क्षेत्रीय परिस्थितियों और जनता से मिलने वाले सुझावों के आधार पर इन स्थलों का लगातार मूल्यांकन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर नए फीडिंग स्थल भी जोड़े जाएंगे, जिनमें वे क्षेत्र भी शामिल होंगे जो अभी छूट गए हैं। निगम ने कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराने वाले नागरिकों और पशु प्रेमियों से अपील की है कि वे केवल अधिसूचित फीडिंग स्थलों का ही उपयोग करें। इससे सड़कों, चौराहों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली अव्यवस्थित फीडिंग पर अंकुश लगेगा और शहर में मानव व पशु दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। आनन्द पुरोहित/ 07 जनवरी 2026