11-Jan-2026
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- दुष्कर्म करने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी गई इन्दौर (ईएमएस) जिला कोर्ट ने दुष्कर्म के एक प्रकरण में सुनवाई उपरांत आरोपी को दोषी करार देते बीस साल की सजा से दंडित किया है। आरोपी ने अपने मकान में रहने वाली किराएदार युवती से उनके परिजनों द्वारा काम पर जाने के बाद दुष्कर्म किया था। किराएदार युवती की शिकायत पर आरोपी मकान मालिक के खिलाफ चंदननगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अप्रैल 2025 में 19 वर्षीय युवती ने थाना चंदन नगर में आरोपी के खिलाफ दर्ज अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि उसके स्वजन के फैक्ट्री में नौकरी पर जाने के बाद मकान मालिक ने उसे जबरन कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता युवती ने पुलिस को यह भी बताया था कि मकान मालिक द्वारा चार बार दुष्कर्म करने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पश्चात प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया जहां सुनवाई दौरान आरोपी ने कोर्ट से कहा कि युवती और उसके परिजनों से किराए का विवाद होने के चलते उसके विरुद्ध झूठी शिकायत की गई है। जब पुलिस विवेचना दौरान किए गए मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। जिसके आधार पर सक्षम न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते उक्त सजा से दंडित किया। आनन्द पुरोहित/ 11 जनवरी 2026