प्रयागराज (ईएमएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने की एएसआई सर्वे की मांग में दायर अर्जी पर सुनवाई टल गई है। अब इस केस में 12 जनवरी को सुनवाई होगी। सोमवार को वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग को लेकर दाखिल राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई होनी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के स्थगनादेश के कारण सुनवाई टालते हुए दिया। राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कोर्ट को बताया कि 12 दिसंबर 2024 का स्थगन आदेश अब भी प्रभावी है। इस स्थगन आदेश में किसी भी न्यायालय को किसी भी तरह के अंतरिम या अंतिम सर्वे का निर्देश देने पर रोक लगाई गई है। आदेश को दी गई थी चुनौती : अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से बताया गया कि ज्ञानवापी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस पर कोर्ट ने यहां सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख लगा दी है। पुनरीक्षण याचिका में वाराणसी के जिला जज के 21 अक्टूबर 2023 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एएसआई को वजूखाना क्षेत्र का सर्वे करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। सुबोध/११-०१-२०२६