नई दिल्ली(ईएमएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बैंक खाते को धोखाधड़ी घोषित करने की प्रक्रिया से जुड़े मामले में टिप्पणी की है। कोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे और आरएचएफएल के निदेशक जय अनमोल अंबानी को जारी शो कॉज नोटिस पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह 10 दिनों के भीतर बैंक के समक्ष अपना पक्ष रखे। अदालत ने स्पष्ट किया कि बैंक द्वारा इस संबंध में लिया जाने वाला कोई भी परिणामी निर्णय इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेगा। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि वह शो कॉज नोटिस पर रोक नहीं लगाएगा और याचिकाकर्ता को नोटिस के जवाब में अपनी दलीलें रखने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही रिट याचिका को लंबित रखा जाएगा और आगे के आदेश पर नजर रखी जाएगी। विनोद उपाध्याय / 12 जनवरी, 2026