राज्य
12-Jan-2026


:: पुलिस कमिश्नर ने 10 बदमाशों पर कसा शिकंजा; 7 को थाना हाजिरी के निर्बन्धन आदेश, उल्लंघन पर होगी जेल :: इन्दौर (ईएमएस)। शहर में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने 10 शातिर बदमाशों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक आदेश जारी किए हैं। इसमें विशेष रूप से मकर संक्रांति के मद्देनजर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के अवैध विक्रय और भंडारण में लिप्त दो मुख्य आरोपियों को कड़े निर्बन्धन (शर्तों) के अधीन पाबंद किया गया है। पुलिस आयुक्त ने संबंधित जोनल अधिकारियों के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए 3 कुख्यात अपराधियों को इंदौर और सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) कर दिया है। वहीं, 7 अन्य आदतन अपराधियों को निर्धारित अवधि के लिए प्रतिदिन संबंधित थाने में हाजिरी देने हेतु पाबंद किया गया है। :: इन बदमाशों को किया जिलाबदर :: म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जिन तीन बदमाशों को निष्कासित किया गया है, उनमें चंदन नगर का इरफान उर्फ बाबू टिपिया (1 वर्ष), खजराना का तनवीर उर्फ तन्नू मसूदी (6 माह) और हीरानगर का रोहित पिता विक्रम धनगर (6 माह) शामिल हैं। ये तीनों आरोपी आदतन अपराधी हैं और इनके विरुद्ध हत्या के प्रयास, लूट और मारपीट जैसे कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। :: चाइनीज मांझा बेचने वालों पर पहली बार ऐसी सख्ती :: पुलिस ने मानवीय जीवन और बेजुबान पक्षियों के लिए घातक चाइनीज मांझे के कारोबार पर कड़ा प्रहार किया है। लसूडिया क्षेत्र के मनीष अग्रवाल और चंदन नगर के समीर उर्फ सोनू मेव को विभिन्न अपराधों के साथ चाइनीज मांझा बेचने पर 6-6 माह के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किए गए हैं। इन पर कड़ी शर्तें लगाई गई हैं कि वे किसी भी अवैधानिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे। अन्य 5 बदमाशों (सलमान, रवि उर्फ काला, मोहित उर्फ बिट्टू, राहुल सोलंकी और अमन उर्फ लाला) को भी 6 माह से 1 वर्ष तक के लिए थाना हाजिरी हेतु पाबंद किया गया है। इन सभी को निर्धारित समय पर थाने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यदि कोई भी बदमाश आदेश की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजा जाएगा। इन प्रकरणों में शासन की ओर से एडीपीओ अजय प्रताप बुंदेला ने पैरवी की। प्रकाश/12 जनवरी 2026