राष्ट्रीय
19-Jan-2026
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नई दिल्ली(ईएमएस)। उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सोमवार को पीडि़ता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस रविंदर दुदेजा ने कहा कि सेंगर ने 10 साल की कुल सजा में से लगभग 7.5 साल हिरासत में बिताए हैं और इस मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला करने में देरी हुई है, लेकिन यह देरी आंशिक रूप से सेंगर द्वारा दायर की गई कई याचिकाओं के कारण हुई है। इसलिए, कोर्ट जमानत और सजा के निलंबन की याचिका खारिज कर दी। बता दें, उन्नाव बलात्कार पीडि़ता के पिता को सेंगर के इशारे पर गिरफ्तार किया गया था और 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस की बर्बरता के कारण हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई थी। मार्च 2020 में दिल्ली की एक अदालत ने सेंगर और अन्य को उनकी मृत्यु के लिए दोषी ठहराया और 10 साल की कैद की सजा सुनाई।