क्षेत्रीय
21-Jan-2026
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इन्दौर (ईएमएस) हाई कोर्ट ने किन्नर हिंदू महामण्डलेश्वर सपना बाई के जमानत आवेदन पर सुनवाई करते उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जमानत आवेदन सुनवाई के दौरान पैरवी करते आवेदनकर्ता की ओर से कोर्ट के समक्ष यह तथ्य सामने लाया गया कि शहर में किन्नर समुदाय के दो गुटों के बीच लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा है। इसी आपसी रंजिश के चलते दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ अलग-अलग थानों में प्रकरण दर्ज कराए गए हैं। जिस पर ही विजयनगर थाना पुलिस ने आवेदक के विरुद्ध कार्रवाई की थी। पुलिस जांच के दौरान कथित घटना से जुड़ी कोई भी कीमती वस्तु या नकदी अब तक बरामद नहीं की जा सकी है। रिकॉर्ड के अवलोकन में यह भी स्पष्ट हुआ कि सपना बाई के विरुद्ध शहर के विभिन्न पुलिस थानों में अलग-अलग रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाई गई थीं जो आपसी टकराव और गुटबाजी से जुड़े मामलों से संबंधित बताई जा रही हैं। इसी क्रम में दोनों पक्षों के बीच कई अन्य विवाद भी पूर्व से चले आ रहे हैं। कोर्ट के संज्ञान में यह भी लाया गया कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार घटना मई में होना बताई गई थी। उसके बाद जून में मामला दर्ज किया गया। शुरुआत में पुलिस ने सपना बाई को गिरफ़्तार भी नहीं किया था परंतु बाद में दबाव के चलते जेल से ही पुलिस ने औपचारिक गिरफ्तारी की थी। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।