21-Jan-2026
...


-आरोपी ने आबे की पत्नी से मांगी माफी बोला- परिवार से कोई निजी विवाद नहीं था टोक्यो,(ईएमएस)। जापान की कोर्ट ने पूर्व पीएम शिंजो आबे के हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट मुताबिक बुधवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले 45 साल साल के आरोपी तेत्सुया यामागामी ने जुलाई 2022 में आबे की हत्या करने की बात कबूल की थी। बता दें शिंजो आबे तब पश्चिमी जापान के नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान भाषण दे रहे थे। तभी उन पर गोली चलाई गई। इस घटना ने ना सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। यामागामी ने अक्टूबर में शुरू हुए ट्रायल में हत्या का जुर्म कबूल किया था। नारा जिला कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। बचाव पक्ष ने सजा को 20 साल तक सीमित रखने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले में जापान की सत्तारूढ़ पार्टी और एक विवादित दक्षिण कोरियाई चर्च के बीच पुराने रिश्तों का भी खुलासा हुआ है। यामागामी ने कोर्ट में कहा कि उसने आबे को एक वीडियो मैसेज के कारण निशाना बनाया था। आरोपी ने बताया कि उसका मकसद चर्च को नुकसान पहुंचाना और उसके साथ चर्च के राजनीतिक रिश्तों को उजागर करना था। उसने कहा कि आबे उस रिश्ते का सबसे बड़ा प्रतीक थे। इस घटना के बाद सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और चर्च के बीच नजदीकी रिश्तों पर कई सवाल खड़े हुए। इसके बाद पार्टी ने चर्च से दूरी बना ली। वहीं जांच के बाद कोर्ट ने चर्च की जापानी शाखा से टैक्स छूट का दर्जा भी छीन लिया और उसे भंग करने का आदेश दिया। 8 जुलाई 2022 को आबे नारा के एक रेलवे स्टेशन के बाहर भाषण दे रहे थे। तभी टीवी फुटेज में दो गोलियों की आवाज सुनाई दी। आबे जमीन पर गिर पड़े और उनकी शर्ट खून से लाल हो गई। उनकी मौत तुरंत हो गई थी। वहीं अधिकारियों ने रेवयामागामी को मौके से ही पकड़ लिया था। आरोपी ने आबे की पत्नी से कोर्ट में माफी भी मांगी और कहा कि उसका परिवार से कोई निजी विवाद नहीं था। सिराज/ईएमएस 21जनवरी26