- याचिकाकर्ता द्वारा याचिकाएं वापस ले ली गई। इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट में इन्दौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले सदस्यों का निर्वाचन हेतु जारी अंतिम प्रत्याशियों की सूची में नाम नहीं होने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई दौरान हुई बहस के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। ज्ञात हो कि इन्दौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 28 जनवरी को होना है जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर नामांकन पत्रों की जांच के बाद निर्वाचन समिति ने प्रत्याशियों की अंतिम सूची 19 जनवरी को घोषित कर दी थी। घोषित सूची में सचिव पद पर नामांकन दाखिल करने वाली दीप्ति गौड़ का नाम नहीं था। वहीं एक अन्य नामांकन दाखिलकर्ता विजय गुलानी का नाम भी नहीं था। निर्वाचन समिति ने अलग-अलग कारणों से उनके नामांकन निरस्त होना बताया था। जिसके चलते इनके द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अभिभाषक अजय बागड़िया ने आरोप लगाते तर्क दिया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हेतु नियमों में कहीं भी 3 साल की प्रैक्टिस होने पर ही कार्यकारिणी सदस्य के चुनाव हेतु पात्रता का नियम नहीं है। जिस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से पेश हुए वकीलों ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, ऐसे में इस पर फर्म एंड सोसायटी के नियम लागू नहीं होते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा याचिकाएं वापस ले ली गई। आनंद पुरोहित/ 22 जनवरी 2026