क्षेत्रीय
31-Jan-2026
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- ईओडब्ल्यू ने बैंक के ब्रांच और क्रेडिट मैनेजर सहित फर्म के प्रोपराइटरो पर दर्ज की एफआईआर - बैंक के डीजीएम ने की थी शिकायत भोपाल(ईएमएस)। इंदौर के केनरा बैंक से फर्जी एवं कूट-रचित दस्तावेजों के आधार पर 40 लाख रुपये का लोन लेकर बैंक को आर्थिक क्षति पहुंचाने का मामला सामने आया है। विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार इसकी शिकायत केनरा बैंक के उप महाप्रबंधक आनंद शिवानन्द तोतड द्वारा दर्ज कराई गई। शिकायत की जांच में सामने आया कि मेसर्स जय शिव एण्ड कम्पनी के प्रोपराइटर चन्द्रशेखर पचोरी द्वारा साल 2018 में केनरा बैंक नंदा नगर शाखा में फर्म के नाम से चालू खाता खुलवाया गया। इसके बाद मशीन खरीदने के नाम पर 40 लाख रुपये के लोन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें राममोहन अग्रवाल को को-ओब्लिगेंट के रूप में शामिल किया गया। लोन मामले में बंधक संपत्ति की लीगल सर्च रिपोर्ट बैंक के पैनल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें राममोहन अग्रवाल को संपत्ति का वैध मालिक दर्शाते हुए संपत्ति को सभी प्रकार के भार से मुक्त बताया गया। इतना ही नहीं तत्कालीन क्रेडिट मैनेजर कमलेश दरवानी द्वारा ऋण प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तकनीकी एवं आर्थिक रूप से उपयुक्त मानते हुए लोन की स्वीकृति की सिफारिश की गई। जॉच के दौरान प्रकरण में बंधक संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। जांच में पाया गया कि बंधक संपत्ति की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट बैंक कर्मचारियों द्वारा गलत तैयार की गई तथा कोटेशन, बिल एवं को-ओब्लिगेंट की असलियत की समुचित जांच नहीं की गई। जांच में सामने आया कि जिस संपत्ति को बंधक दर्शाया गया था, वह पहले ही कई वर्ष पूर्व विकसित कर फ्लैट व दुकानें बनाकर बेची जा चुकी थी और ऋण स्वीकृति के समय को-ओब्लिगेंट उस संपत्ति का मालिक नहीं था। इसके बाद भी बैंक अभिलेखों में संपत्ति को भारमुक्त दर्शाया गया। - इनके खिलाफ दर्ज किया गया धोखाधड़ी का मामला जॉच के आधार पर ईओडब्ल्यू ने चन्द्रशेखर पचोरी पिता गोविन्द राम पचोरी निवासी, जूनी इन्दौर, राममोहन पिता सूरजभान अग्रवाल निवासी इन्दौर (को-ओब्लीगेंट), जतिन गुप्ता पिता घनश्याम दास गुप्ता निवासी गोपाल सदन ग्वालियर, तात्कालीन शाखा प्रबंधक केनरा बैंक शाखा नंदा नगर इन्दौर, कमलेश दरवानी पिता लक्ष्मण दास दरवानी निवासी, मधुवन टाउनशिप रतलाम, तात्कालीन क्रेडिट मैनेजर केनरा बैंक शाखा नंदा नगर इन्दौर सहित शांता मार्केटिंग इन्दौर के प्रोपराईटर के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओ के तहत मामाल कायम कर आगे की कार्यवाही शुरु कर दी है। जुनेद / 31 जनवरी