क्षेत्रीय
01-Feb-2026
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मृतक की पत्नि और सास साक्ष्य के आभाव में बरी भोपाल(ईएमएस)। पुराने शहर के छोला मंदिर थाना इलाके में जीजा की हत्या के आरोपी सालो को जिला अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह निर्णय 12वें अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की कोर्ट ने सुनाते हुए आरोपी अमर विश्वकर्मा और सुरेश विश्वकर्मा को एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। वहीं घटना में दो महिला आरोपियेा को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। - यह था मामला मायके मे रह रही पत्नि के पास बेटे को छोडने गया था पति जानकारी के मुताबिक कोलार इलाके मे रहने वाले सोनू विश्वकर्मा पिता खुशीराम (25) की शादी घटना से करीब नौ साल पहले छोला मंदिर इलाके मे रहने वाली संतोषी से हुई थी। उनके एक तीन साल की बेटी और डेढ़ साल का बेटा है। निजी काम करने वाले सोनू को शराब पीने की लत थी, इस बात को लेकर उसका अक्सर अपनी पत्नि से विवाद होता रहता था। तंग आकर पत्नी दोनों बच्चों को ससुराल में छोड़कर मायके आकर रहने लगी थी। बाद मे सोनू ने उसे कई बार वापस बुलाने की कोशिश की लेकिन पत्नि आने को तैयार नहीं हुई। बताया गया है कि 8 सितंबर 2022 की रात नौ बजे सोनू दोनों बच्चों को पत्नि के पास छोडने के लिये छोला मंदिर स्थित ससुराल पहुंचा था। यहॉ ससुराल वालों से उसका विवाद हो गया। आरोप था की बढते विवाद के दौरान पत्नी संतोषी, सास रुक्मणि, साले अमर ओर सुरेश ने उसके साथ मारपीट करनी शुरु कर दी। मारपीट के दौरान ही गुस्साये साले अमर ने पास पड़ा लोहे का पाइप उठाकर सोनू के सिर पर दे मारा। इस वार से सोनू बेसूध होकर जमीन पर गिर पडा। बाद मे उसे गंभीर हालत मे इलाज के लिये शाहजहांनाबाद इलाके मे स्थित निजी हॉस्पिटल मे भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुचीं पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी पत्नी, सास और दोनों सालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने जॉच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। सूनवाई पूरी होने पर अदालत ने दोनो सालो को दोषी करार दते हुए सजा सुनाई वही मृतक की पत्नि और सास हो साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया गया है। जुनेद / 1 फरवरी