- आईजी या समकक्ष पदों पर इम्पैनलमेंट के लिए दो साल का केंद्रीय अनुभव जरूरी भोपाल (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स) ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों से कहा है कि अब केंद्र में आईजी या समकक्ष पद पर इम्पैनलमेंट के लिए आईपीएस अफसरों के पास कम से कम दो साल का केंद्रीय अनुभव अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार, 2011 बैच और उसके बाद के आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में आईजी या समकक्ष पद पर एम्पैनलमेंट के लिए एसपी या डीआईजी या समकक्ष स्तर पर कम से कम दो साल का केंद्रीय अनुभव होना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं कि इस नई शर्त की जानकारी अपने-अपने राज्य कैडर में तैनात सभी आईपीएस अधिकारियों को दी जाए। यह संशोधन केंद्र में वरिष्ठ पदों पर तैनाती की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और अनुभव-आधारित बनाने के उद्देश्य से किया है। इस आदेश की जानकारी एमपी समेत देश के सभी राज्यों के डीजीपी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, गृह मंत्रालय के संबंधित प्रभागों और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। सरकार के इस फैसले को केंद्र में वरिष्ठ पुलिस पदों पर अनुभवी अधिकारियों की उपलब्धता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। विनोद / 01 फरवरी 26