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03-Feb-2026
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सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और वॉट्सएप को फटकारा नई दिल्ली,(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और वॉट्सएप को फटकार लगाकर कहा है कि कोई भी कंपनी डेटा शेयरिंग के नाम पर इस तरह से लोगों के निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकती है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर भारत के नियम नहीं मानने हैं, तब तुम्हें देश छोड़कर निकल जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफार्म मेटा और वॉट्सएप ने कॉम्पटीशन कमिशन ऑफ इंडिया के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें उनपर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि 9 फरवरी को मामले में अंतरिम आदेश पारित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश में निजता के अधिकार की सख्ती से रक्षा की जाती है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों की गोपनीयता संबंधी शर्तें इतनी चालाकी से तैयार की गई हैं कि लोगों उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे और ये कंपनियां उनका डेटा चोरी करती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों को उन उपभोक्ताओं का डेटा साझा करने की अनुमति नहीं देगा जिनके साथ असमान समझौते किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा की याचिकाओं के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पक्षकार बनाकर कि वह नौ फरवरी को अंतरिम आदेश पारित करेगा। आशीष दुबे / 03 फरवरी 2026