गुना (ईएमएस)। शहर के भुल्लनपुरा (बीजी रोड) ओवरब्रिज पर बुधवार तड़के हुए दर्दनाक बस हादसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अपने ही भाई के समान क्लीनर को लापरवाही से बस चलाकर मौत के घाट उतारने वाले चालक सद्दाम खान के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने धारा 106 बीएनएस (लापरवाही से मृत्यु कारित करना) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। तेजी और लापरवाही बनी काल कोतवाली पुलिस द्वारा की गई मर्ग जांच में यह तथ्य सामने आया है कि 18 वर्षीय मृतक छोटू उर्फ बिट्टू परिहार, शिव महिमा बस क्रमांक MP 08 P 0223 पर क्लीनर के रूप में काम करता था। बुधवार सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच चालक सद्दाम खान जज्जी बस स्टैंड से बारात की पार्टी भरकर विदिशा की ओर जा रहा था। जैसे ही बस ओवरब्रिज पर पहुंची, चालक ने वाहन को अत्यधिक तेज गति, लापरवाही और उतावलेपन से चलाया। बस के अगले गेट पर खड़े छोटू का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे सड़क पर जा गिरा, जिससे बस का पहिया उसे रौंदते हुए निकल गया। भाई के बयानों से तय हुआ गुनाह जांच अधिकारी सउनि तोरण सिंह ने बताया कि मृतक के भाई प्रदुम्न परिहार के कथनों और मौके की जांच के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना पूरी तरह चालक की गलती से हुई थी। जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर विशाल डाबर की रिपोर्ट के अनुसार, छोटू को मृत अवस्था में ही अस्पताल लाया गया था। अनाथ भाई का छिना सहारा बता दें कि मृतक छोटू के माता-पिता का साया पहले ही उठ चुका था। वह अपने बड़े भाई का इकलौता सहारा था और मेहनत-मजदूरी कर अपना पेट पाल रहा था। इस हादसे ने एक मासूम युवक की जान ले ली और एक परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। पुलिस ने बस को जब्त कर आरोपी चालक के विरुद्ध कानूनी विवेचना शुरू कर दी है।सीताराम नाटानी