06-Feb-2026
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शिलांग,(ईएमएस)। मेघालय में अवैध कोयला खनन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में हुए जानलेवा खदान विस्फोट मामले में खदान मालिकों और इससे जुड़े लोगों की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। इस हादसे में अब तक 18 मजदूरों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जस्टिस एचएस थांगख्यू और जस्टिस डब्ल्यू. डिंगडोह की डिवीजन बेंच ने थांगस्कू इलाके में हुए इस विस्फोट से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई कि 14 जनवरी को हुई इस भीषण घटना के बावजूद जिले में अवैध कोयला खनन गतिविधियां लगातार जारी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए खनन प्रतिबंधों का खुला उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने ईस्ट जयंतिया हिल्स के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे बिना किसी देरी के खदान मालिकों, ऑपरेटरों और अवैध खनन में शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कोर्ट ने खनन गतिविधियों में प्रयुक्त सभी उपकरण, दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री को जब्त करने का भी आदेश दिया है। प्रभावितों को तत्काल राहत के आदेश कोर्ट ने तत्काल राहत उपायों पर भी जोर दिया। बेंच ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि हादसे में प्रभावित सभी लोगों, जिनमें घायल मजदूर भी शामिल हैं, को जहां संभव हो तत्काल चिकित्सा सहायता और आवश्यक मदद उपलब्ध कराई जाए। अधिकारियों पर भी सख्ती इसके अलावा, हाईकोर्ट ने ईस्ट जयंतिया हिल्स के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को 9 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों से अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें की गई गिरफ्तारियां, जब्ती की कार्रवाई और अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए अपनाए गए उपायों का ब्योरा शामिल होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि पहले की घटनाओं और कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद ऐसी गतिविधियां कैसे जारी रहीं। गौरतलब है कि गुरुवार को थांगस्कू इलाके में एक संदिग्ध अवैध कोयला खदान में हुए जोरदार धमाके के बाद कई मजदूरों की मौत हो गई। अब तक 18 मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जिसे हाल के वर्षों के सबसे खतरनाक खनन हादसों में से एक माना जा रहा है। हिदायत/ईएमएस 06फरवरी26