राज्य
15-Feb-2026
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नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को मोटर दुर्घटना मामलों की निगरानी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका के निपटारे के दौरान दिया। याचिकाकर्ता ने जांच अधिकारियों द्वारा एफएआर, आईएआर, डीएआर समय पर दाखिल न करने और संबंधित पक्षों को रिपोर्ट न देने पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को जल्द कार्रवाई करने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि मोटर दुर्घटना के मामलों के लिए निगरानी व्यवस्था को ठीक से लागू करने के लिए सही फैसला लें और कदम उठाएं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने पुलिस आयुक्त को याचिका में उठाई गई चिंताओं पर जल्द से जल्द सभी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता अनूप कुमार रामपाल ने सड़क हादसों की जांच कर रहे जांच अधिकारियों की तरफ से कई तरह की चूक पर चिंता जताई है। याचिका में कहा गया कि जांच अधिकारी दुर्घटना के मामलों में प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर), अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आइएआर) और विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) समय पर फाइल नहीं कर रहे थ अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/15/फरवरी/2026