क्षेत्रीय
16-Feb-2026
...


ब्यावरा, ईएमएस l सुठालिया थाने के पूर्व इंचार्ज मोहरसिंह मंडेलिया को मारपीट के मामले में अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। 14 फरवरी को अपर सत्र न्यायालय ने उनकी अर्जी को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही माना है। इस फैसले से उनकी सजा और दोष पक्का हो गया है। ये जानकारी 15 फरवरी को सामने आई। यह मामला साल 2023 का है। उस समय मोहरसिंह मंडेलिया सुठालिया थाने के प्रभारी थे। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने थाने के अंदर धनराज सिंह लोधी और बंटी लोधी नाम के व्यक्तियों के साथ मारपीट की थी। इस मामले में सुनवाई के बाद 4 जून 2025 को मैडम भावना कच्छावा की अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था। निचली अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद मोहरसिंह ने ब्यावरा की बड़ी अदालत में चुनौती दी थी। शनिवार को जज अमजद अली खान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। आखिर में कोर्ट ने मोहरसिंह की याचिका को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि निचली अदालत का फैसला बिल्कुल सही था। - मोहरसिंह मंडेलिया अभी विदिशा के गुलाबगंज थाने में है तैनात मोहरसिंह मंडेलिया अभी विदिशा के गुलाबगंज थाने में तैनात हैं। इधर, पीड़ितों के वकील नरेंद्र शर्मा का कहना है कि वे अब कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर भोपाल में पुलिस महानिदेशक (DGP) से मिलेंगे। वे मांग करेंगे कि दोषी पाए जाने के बाद अब कानून के हिसाब से उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।-निखिल /ब्यावरा/16/2/2026