शंकराचार्य ने किया आरोपों से किया इनकार जांच का स्वागत प्रयागराज (ईएमएस)। इलाहाबाद की सेशन कोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पोक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने संबंधित पुलिस थाने को शिकायत पर विधिक प्रावधानों के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जाँच करने को कहा है। यह आदेश शिकायत की सुनवाई के बाद दिया गया है . जिसमें आरोप लगाया गया था. शंकराचार्य ने कथित रूप से नाबालिकों के साथ अवांछित कृत्य किया गया है. शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है. उन्हें “झूठा फंसाया” जा रहा है. आरोप पूरी तरह से वेबुनियाद हैं. वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उनका दावा है कि शिकायतकर्ता द्वारा दो शपथपत्रों में विरोधाभास है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया, शिकायतकर्ता शामली पुलिस थाना क्षेत्र का कथित हिस्ट्रीशीटर है. उन्हें लखनऊ जाने से रोकने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की जा रही है। जिसका वह सामना करेंगे. पुलिस सूत्रों के अनुसार, अदालत के आदेश पर मामले की जांच शुरू की जाएगी। अधिकारियों का कहना है, सभी पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। मामला फिलहाल जांच के अधीन है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल मच गया है इसके साथ ही हिंदू संगठनों में भी इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं शंकराचार्य के बीच में जिस तरह का तनाव देखने को मिल रहा है. उससे जोड़कर यह कारवाई देखी जा रही है। एसजे/21/02/2026