राज्य
24-Feb-2026


राज्य शासन की ओर से जवाब पेश, दो हफ्ते की मोहलत मांगी जबलपुर, (ईएमएस)। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष मंगलवार को मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पूर्व निर्देश के पालन में राज्य शासन की ओर से अवगत कराया गया कि लायर्स चेम्बर व बहुस्तरीय पार्किंग के लिए विधि विभाग की स्वीकृति मिल गई है। कोर्ट ने इस जवाब को रिकार्ड पर ले लिया। इसी के साथ आगे की कार्रवाई के लिए चाही गई दो सप्ताह की मोहलत प्रदान कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने दलील दी कि इस मामले में मूल याचिकाकर्ता के अलावा अन्य अधिवक्ता संघ भी इंटरवीनर बन गए हैं। इसी से मामले की गंभीरता परिलक्षित होती है। यह मामला व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ है क्योंकि पार्किंग सुविधा नहीं होने से हाई कोर्ट के सामने रोजाना जाम लगता है जिसके चलते राहगीर परेशान होते हैं। मल्टीलेवल पार्किंग बनने से उक्त समस्या से निजात मिलेगी। दरअसल, इस भवन का शिलान्यास चार मई, 2025 को हुआ था। हाई कोर्ट के गेट नंबर-चार के सामने करीब 117 करोड़ रुपये से आधुनिक लायर्स चेम्बर और बहुस्तरीय पार्किंग बनना है। इसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस एसी शर्मा, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की मौजूदगी में हुआ था। इसे लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने लगातार राज्य सरकार से पत्राचार किया। शासन की ओर से जवाब दिया गया कि पांच मई, 2025 को सैद्धांतिक रूप से वित्त की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, महज व्यावहारिक रूप से वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण से निर्माण शुरू नहीं हो पाया। सुनील साहू / मोनिका / 24 फरवरी 2026/ 07.25v