इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में नए वकीलों को प्रारंभिक तीन से पांच वर्ष तक प्रतिमाह सरकार द्वारा स्टाइपेंड देने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। एडवोकेट निमेष पाठक के अनुसार याचिका में मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत नए अधिवक्ताओं को 12,000 की राशि का भुगतान न होने का मामला भी उठाया है। याचिका पर इस सप्ताह सुनवाई की संभावना है। एडवोकेट निमेष पाठक के अनुसार याचिका में जिला स्तर पर नए अधिवक्ताओं को 20,000 रुपए प्रतिमाह और तहसील स्तर पर 15,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड दिये जाने की मांग की गई है इसके साथ ही मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत नए अधिवक्ताओं को 12,000 की राशि का भुगतान न होने का मुद्दा भी उठाया है। याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि योजना के तहत राज्यभर के 20,000 नए अधिवक्ता अब तक इस राशि का इंतजार कर रहे है। अगर शासन नए अधिवक्ताओं को स्टाइपंड देने का निर्णय लेता है तो इसका सीधा लाभ लगभग 10,000 नए अधिवक्ताओं को मिलेगा। आनंद पुरोहित/ 25 फरवरी 2026