नई दिल्ली (ईएमएस)। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भाजपा और आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। यह मामला निचली अदालत द्वारा एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आधारित है। राऊज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने भाजपा और आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च तय की है। विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान यह मामला उस याचिका पर चल रहा था, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज करने से इनकार किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान खरगे की ओर से वकील उमर होडा ने अदालत को बताया कि उन्हें याचिका की प्रति मिल गई है और जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। इसके बाद अदालत ने 20 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब 20 मार्च की सुनवाई में अदालत आगे की कार्यवाही पर फैसला करेगी। सुनवाई के दौरान तीस हजारी कोर्ट से संबंधित अदालत का रिकाॅर्ड भी पेश किया गया। इससे पहले 13 दिसंबर 2024 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता रविंद्र गुप्ता ने सत्र अदालत ने रुख किया। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/01/मार्च/2026