क्षेत्रीय
05-Mar-2026
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- दस-दस हजार अर्थदंड इन्दौर (ईएमएस) विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) मनीषकुमार लोवंशी की कोर्ट ने गांजा तस्करी के आरोप में पकड़ाए दो आरोपियों संजय पिता छगनलाल गोयल निवासी भीकनगांव जिला खरगोन एवं मुकेश पिता रिछु निवासी सनावद जिला खरगोन को दोषी करार देते तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्याम दांगी ने की। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मुखबिर सूचना पर 2 नवंबर 2019 को नारकोटिक्स टीम ने खंडवा रोड पर ग्राम दलोदा के पास से उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये दोनों खरगोन से अवैध गांजा लेकर इंदौर में किसी को डिलीवरी देने आ रहे थे। टीम को तलाशी में इनके पास से साढ़े पांच किलो अवैध गांजा मिला था। जिसके बाद उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया जिस पर सक्षम न्यायालय ने सुनवाई उपरांत दोनों को दोषी करार देते उक्त सजा से दंडित किया। आनंद पुरोहित/ 05 मार्च 2026