:: महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अपील : 14 मार्च को केवल एक दिन के लिए सुनहरा अवसर :: इंदौर (ईएमएस)। नगर निगम इंदौर द्वारा शहरवासियों को बकाया करों के भुगतान में बड़ी राहत देने के लिए नेशनल लोक अदालत के तहत विशेष छूट की घोषणा की गई है। आगामी 14 मार्च 2026, शनिवार को आयोजित होने वाली इस एक दिवसीय लोक अदालत में संपत्तिकर और जलकर के सरचार्ज (अधिभार) में 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त क्षितिज सिंघल और राजस्व समिति प्रभारी निरंजन सिंह चौहान (गुड्डू) ने नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। शासन निर्देशानुसार, यह लोक अदालत इंदौर के समस्त 22 झोनल कार्यालयों, रजिस्ट्रार कार्यालय और निगम मुख्यालय पर आयोजित की जा रही है। :: संपत्तिकर में राहत :: 50 हजार रुपये तक बकाया : सरचार्ज में 100% की पूर्ण छूट। 50 हजार से 1 लाख रुपये तक बकाया : सरचार्ज में 50% की छूट। 1 लाख रुपये से अधिक बकाया : सरचार्ज में 25% की छूट। :: जलकर में राहत :: 10 हजार रुपये तक बकाया : सरचार्ज में 100% की पूर्ण छूट। 10 हजार से 50 हजार रुपये तक बकाया : सरचार्ज में 75% की छूट। 50 हजार रुपये से अधिक बकाया : सरचार्ज में 50% की छूट। :: भुगतान के लिए उपलब्ध विकल्प :: नागरिक अपने देय करों की जानकारी प्राप्त कर निम्नलिखित माध्यमों से राशि जमा कर सकते हैं: ऑनलाइन : नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट www.mpenagarpalika.gov.in पर जाकर। निगम कार्यालय : अपने संबंधित निगम झोनल कार्यालय पर पहुंचकर। पीओएस मशीन : सहायक राजस्व अधिकारी या बिल कलेक्टर के माध्यम से पीओएस मशीन द्वारा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह विशेष छूट केवल 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत के दिन ही प्रभावी रहेगी। प्रकाश/5 मार्च 2026