राज्य
07-Mar-2026
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जबलपुर (ईएमएस)। माढ़ोताल थानांतर्गत करमेता स्थित एक शैक्षणिक संस्थान की महिला कैशियर 8 लाख रुपए की राशि की हेरफर कर फरार हो गई। संस्थान द्वारा महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस के अनुसार इस मामले में संस्थान की ओर से शांतिनगर, गोहलपुर निवासी 46 वर्षीय अभिषेक चौबे ने लिखित शिकायत दी। शिकायत में कहा गया हैं कि करमेता स्थित डॉ. राधाकृष्णन इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन में आरोपी कचनार सिटी, विजय नगर निवासी 42 वर्षीय प्रियंका शर्मा कैशियर के पद पर कार्यरत थीं। लेखा परीक्षण (ऑडिट) की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी प्रियंका शर्मा द्वारा करीब 8 लाख रुपए की राशि का हेरफेर किया गया। सत्र 2023-2024 में कैश बुक में रसीदों को ऑनलाइन दिखाकर करीब 2 लाख 14 हजार 9 सौ रुपए की राशि का गबन किया गया। शिकायत में कहा गया कि नवंबर माह में कॉलेज में नैक का कार्य चल रहा था जिसमें कॉलेज के खर्च के लिए 1 लाख रुपए नगद लिए गए थे। इसके बाद आरोपी प्रियंका शर्मा 1 नवंबर से 17 जनवरी तक का कैश लेकर लापता हो गईं जिसमें कई छात्रों को फीस की रसीद जारी न करते हुए सिर्फ हस्ताक्षरित पर्ची दी गई, जिसकी राशि करीब 3 लाख रुपए हैं। यह पूरी राशि आरोपी प्रियंका शर्मा को कॉलेज के बैंक खाते में जमा करनी थी लेकिन राशि अपने पास रख आरोपिया द्वारा अमानत में खमानत की गई। शिकायत में कहा गया हैं कि पूर्व में इस संबंध में सूचना पर आरोपी प्रियंका शर्मा द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि वे 15 से 28 फरवरी तक राशि जमा कर देंगी उन्होंने अपने एसबीआई गोविंदपुरा भोपाल शाखा का ब्लैंक चैक भी कॉलेज में जमा कराया और कॉलेज से जो गईं तो अब तक लगातार अनुपस्थित हैं। वे कॉलेज से जा रहे कॉल या मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहीं हैं। पुलिस ने जांच में पाया कि अभिषेक चौबे एवं आरोपी प्रियंका शर्मा एवं छात्रों के कथन में पाया गया कि अभिषेक चौबे द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट में आरोपी प्रियंका शर्मा द्वारा छात्रों से कैश में फीस ली गई लेकिन फीस रजिस्टर में ऑनलाइन दिखाकर 2 लाख 44 हजार रुपए 1 नवंबर 2024 से 17 जनवरी 2025 तक की फीस रजिस्टर में दर्ज हैं लेकिन कॉलेज के बैंक खाते में नहीं जमा कराई गई। इस तरह आरोपी प्रियंका शर्मा द्वारा 3 लाख 61 हार रुपए छात्रों से फीस लेकर रजिस्टर तथा कैश बुक में एंट्री नहीं की गई। इसी तरह 2 लाख 10 हजार 2 सौ रुपए की राशि सहित कुल 8 लाख 16 हजार एक सौ रुपए संस्था की फीस की रकम बेइमानी पूर्वक हड़पने के आशय से अमानत में खमानत पाए जाने पर आरोपी प्रियंका शर्मा के खिलाफ धारा 316(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।