कोच्चि(ईएमएस)। कोच्चि की एक कोर्ट ने केरल के फिल्म प्रोड्यूसर जॉबी जॉर्ज को धोखाधड़ी के दो मामलों में दो-दो साल की जेल की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस कोर्ट के जज सबरीनाथन पी ने जॉबी जॉर्ज (49) को विदेश में नौकरी और बिजनेस के मौके दिलाने के दो मामलों में दोषी पाया। कोर्ट ने प्रोड्यूसर जॉबी जॉर्ज की मां एलिस जॉर्ज और पत्नी सुनीमोल को शनिवार को दोनों मामलों में बरी कर दिया गया। जॉर्ज कई मलयालम फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं, जिनमें ‘किष्किंधा कंदम’, ‘कावल’ और ‘शायलॉक’ शामिल हैं। जॉबी जॉर्ज को बीजू वर्गीस और डार्ली बीजू नाम के एक कपल को धोखा देने का दोषी पाया गया। प्रोड्यूसर ने उन्हें लंदन में बिजनेस शुरू करने में मदद करने का वादा किया था। न्यूकैसल में पार्टनरशिप बेसिस पर एक ऑफ-लाइसेंस दुकान खोली। साथ ही यूके के एक कॉलेज में एडमिशन का इंतजाम करवाया। उसने 2010 में कपल से 17.75 लाख रुपये लिए थे। विनोद उपाध्याय / 08 मार्च, 2026