- नर्स बहू के नाम से लोन लेकर प्लॉट खरीदा जबलपुर, (ईएमएस)। अधारताल थाना अतंर्गत जयप्रकाश नगर में एक महिला ने अपने पति, सास, ससुर एवं नंदोई के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधारताल पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार जयप्रकाश नगर निवासी 32 वर्षीय श्रीमती रागिनी चौबे ने लिखित शिकायत में बताया कि उनका विवाह 15 दिसंबर 2023 को जयप्रकाश नगर निवासी रोहित दुबे के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही सास कमला दुबे, ससुर ओंकार दुबे और पति रोहित दुबे दहेज में 5 लाख रुपये की मांग करने लगे। उनका आरोप है कि शादी में 2 लाख रुपये दिए जाने के बावजूद शेष राशि और अन्य सामान को लेकर उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। शिकायत के अनुसार ससुर द्वारा प्लॉट खरीदने के लिए 10 लाख रुपये की मांग की गई और दबाव बनाकर उनके नाम से 10 लाख रुपये का लोन निकलवाया गया। आरोप है कि उक्त राशि से प्लॉट खरीदा गया। महिला का कहना है कि वह लंबे समय तक मांगें पूरी करती रहीं और मायके पक्ष को जानकारी नहीं दी। महिला ने बताया कि 22 अक्टूबर 2024 को पति ने गाली-गलौज कर मारपीट की और रात में घर से निकाल दिया। सूचना पर उनका भाई उन्हें मायके ले गया। बाद में सामाजिक समझाइश पर वह दोबारा ससुराल लौटीं, लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा। शिकायत में यह भी आरोप है कि उनके नंदोई आशीष चौबे ने 5 लाख रुपये की मांग की और मना करने पर पति, सास और ससुर के साथ मिलकर वेतन का हिसाब रखने, एटीएम कार्ड अपने पास रखने और 10 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करते हुए प्रताड़ित किया। महिला, जो पेशे से नर्स हैं, ने आरोप लगाया कि ससुर उसके चरित्र पर संदेह जताकर पति को भड़काते थे और पति उन पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाते थे। विरोध करने पर दोबारा मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। 16 फरवरी 2026 को मायके पक्ष द्वारा समझौते का प्रयास करने पर भी आरोपियों ने उन्हें घर से भगा दिया और पति ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 296(बी), 115(2), 85, 351(3) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया है। सुनील साहू / मोनिका / 10 मार्च 2026/ 05.02