23-Mar-2026


नई दिल्ली (ईएमएस)। राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने साइबर ठगी के आरोपित कोमल कुमार उर्फ जिमी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपित ने पत्नी की गंभीर बीमारी का हवाला दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि हर बार एक ही आधार के लिए नई तारीख दिखाकर जमानत लेना बार-बार राहत लेने की कोशिश है, जिससे अंतरिम जमानत का उद्देश्य खत्म हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित को पहले भी इसी आधार पर जनवरी 2026 में दो बार अंतरिम जमानत मिल चुकी थी, पहली बार दो हफ्ते और दूसरी बार एक हफ्ते के लिए। इसके बावजूद उस दौरान सर्जरी नहीं कराई गई। यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज उस बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट से जुड़ा है, जिसमें टेकु समुराइ नाम के कॉल सेंटर के जरिए जापान के नागरिकों को निशाना बनाया जाता था। अजीत झा /देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/23/मार्च/2026