- 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलेगा नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और टिकट नीतियों में सुधार के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब टिकट कैंसिलेशन पर सख्ती बढ़ा दी गई है। ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू होंगे। रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनानी चाहिए।नए नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री यात्रा से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करता है तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं 24 से 8 घंटे पहले रद्द करने पर केवल 50 फीसदी रिफंड मिलेगा। तीन दिन (72 घंटे) पहले रद्द करने पर भी पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि 25 फीसदी कटौती के साथ सिर्फ 75 फीसदी राशि लौटाई जाएगी। यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि अब ऑफलाइन टिकट रद्द कराने के लिए उसी स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं है जहां टिकट खरीदी गई थी। देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाकर रिफंड लिया जा सकेगा। इससे यात्रियों की भागदौड़ कम होगी और सुविधा बढ़ेगी। रेलवे ने यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। अब यात्री ट्रेन खुलने के आधे घंटे पहले तक कोच या क्लास बदल सकते हैं, यानी स्लीपर से एसी में अपग्रेड संभव होगा। इसके अलावा, अगर कोई यात्री तय स्टेशन के बजाय आगे के किसी स्टेशन से ट्रेन पकड़ना चाहता है, तो मोबाइल ऐप के जरिए बोर्डिंग पॉइंट बदलना अब आसान होगा। इन बदलावों का मकसद यात्रियों को अधिक लचीलापन देना और सीट आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। सतीश मोरे/24मार्च ---