राजगढ़(ईएमएस)l कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा जारी आदेश (अंतर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) के पालन में मंगलवार को ग्राम नरानिया, पटवारी हल्का क्रमांक 16 में निरीक्षण के दौरान नरवाई जलाने की घटना पाई गई। साथ ही निरीक्षण में पाया गया कि ग्राम नरानिया निवासी कृषक रामचंद्र पिता देवीलाल (जाति – बलाई) की कृषि भूमि, जो ग्राम पीपलोद सीमा के सर्वे क्रमांक 2/1, रकबा 0.852 हेक्टेयर में स्थित है, पर बोई गई गेहूं की फसल के अवशेष (नरवाई) जलाए गए हैं। उक्त स्थल पर नरवाई जलाने की घटना स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है, जो कि प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशानुसार नरवाई जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। आदेश के उल्लंघन पर निम्नानुसार दंड प्रावधान लागू किया गया है। जिनमें 2 एकड़ से कम भूमि धारक पर 2500 रूपये प्रति घटना, 2 से 5 एकड़ भूमि धारक पर 5 हजार रूपये प्रति घटना तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि धारक पर 15 हजार रूपये प्रति घटना है। उक्त प्रकरण में संबंधित कृषक की भूमि 2 एकड़ से कम होने के कारण 2500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। कलेक्टर डॉ. मिश्रा द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं पर पूर्णतः रोक लगाई जाए तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने समस्त कृषकों से अपील की है कि वे फसल अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करें एवं पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करें। -निखिल/राजगढ़/24/3/2026