राष्ट्रीय
24-Mar-2026
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नई दिल्ली,(ईएमएस)। भारतीय रेलवे ने टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के मकसद से रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम 1 से 15 अप्रैल के बीच लागू होने है। इन नियमों के तहत अब टिकट कैंसिल कराने पर पहले की तरह पूरा रिफंड नहीं मिलेगा, बल्कि समय के अनुसार कटौती की जाएगी। रेलवे के नए प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तब यात्री को कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं, 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराने पर केवल 50 प्रतिशत राशि वापस की जाएगी। इसके अलावा, यदि टिकट 72 घंटे पहले रद्द होता है, तब यात्री को अधिकतम 75 प्रतिशत तक ही रिफंड मिलेगा। पहले की व्यवस्था में 72 घंटे या उससे पहले टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को पूरा पैसा वापस मिल जाता था, लेकिन अब इस सुविधा को सीमित किया गया है। रेलवे का मानना है कि इन बदलावों से दलालों और कालाबाजारी करने वालों पर लगाम लगेगी, जिससे आम यात्रियों को टिकट आसानी से उपलब्ध हो सकते है। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। अब यात्री ऑफलाइन मोड में किसी भी स्टेशन से अपना टिकट कैंसिल कर सकते है। पहले यह सुविधा केवल उसी स्टेशन तक सीमित थी जहां से टिकट बुक हुआ था। इसके अलावा, यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक लचीलापन देने के लिए बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा भी दी गई है। यात्री मोबाइल एप के माध्यम से अपना बोर्डिंग स्टेशन अपडेट कर सकते और किसी भी आगे के स्टेशन से ट्रेन में चढ़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सुविधा के तहत, यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक अपनी सीट, कोच और क्लास बदल सकते है। इन सभी बदलावों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को अधिक सुविधा, लचीलापन और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करना है, साथ ही टिकटों की अनियमितताओं पर नियंत्रण पाना भी है। आशीष दुबे / 24 मार्च 2026